Tricity Today | Cherry County Society, Greater Noida West
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसायटी चेरी काउंटी के निवासियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी सोसायटी को सील हुए 21 दिन बीत चुके हैं, अब तो कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दीजिए। दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी चेरी काउंटी को जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद 20 अप्रैल को सील कर दिया था। हाउसिंग सोसायटी के निवासी केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी सोसायटी कंटेनमेंट जोन में शामिल नहीं रह सकती है। दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि सोमवार की शाम नई सूची जारी की जाएगी, जिसमें पता लगेगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में कंटेनमेंट जॉन्स की ताजा स्थिति क्या है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी हाउसिंग सोसायटी में रहने वाली एक महिला डॉक्टर 20 अप्रैल डिलीवरी से पहले अस्पताल गई थीं। रुटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उनका कोरोना टेस्ट किया, जो पॉजिटिव निकला था। इसके बाद महिला डॉक्टर को ग्रेटर नोएडा के राजकीय विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा दिया गया था। उसी दिन उन्होंने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद 20 अप्रैल को ही जिला प्रशासन ने डॉक्टर की हाउसिंग सोसायटी को सील कर दिया था। इसे रेड जोन में डाल दिया गया था। 4 दिन बाद ही डॉक्टर को कोरोनावायरस से नेगेटिव घोषित कर दिया गया और वह अपने बच्चे के साथ सोसाइटी में वापस लौट आई थीं। डॉक्टर से होम क्वॉरेंटाइन हैं।
अब सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में बदले 21 दिन बीत चुके हैं। गृह मंत्रालय की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी भी आवासीय क्षेत्र में पिछले 21 दिनों के दौरान और उनका कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाना चाहिए। सोमवार की सुबह चेरी काउंटी हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने इस बात का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर किया जाए। सोसाइटी के ऊपर लागू की गई पाबंदी को हटा लिया जाए।
इस बारे में जिला प्रशासन से बात की गई अधिकारियों का कहना है कि सोमवार की शाम कंटेनमेंट जोन की नई सूची जारी की जाएगी। हो सकता है उसमें चेरी काउंटी का नाम निकाल लिया जाए। वैसे भी चेरी काउंटी हाउसिंग सोसायटी श्रेणी एक कंटेनमेंट जोन में है। श्रेणी के कंटेनमेंट जोन वह होते हैं, जहां केवल एक कोरोनावायरस से पीड़ित व्यक्ति मिलता है। ऐसे आवासीय क्षेत्र के 400 मीटर के दायरे में नियंत्रण एवं बचाव के उपाय जिला प्रशासन करता है। एक से अधिक लोग जिन इलाकों में पाए जाते हैं, उन्हें श्रेणी दो में शामिल किया जाता है। ऐसे आवासीय क्षेत्र को एपीसेंटर मानते हुए उसके चारों ओर एक किलोमीटर तक कंटेंटमेंट ड्राइव चलाई जाती है।
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