मास्क न लगाने पर अब लगेगा 50,000 रुपये तक का जुर्माना

देश | 5 साल पहले | Tricity Reporter

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



कोविड-19 के वायरस को शहर में फैलने से रोकने के लिए अहमदाबाद नगर-निगम मास्क लगाने का नियम बनाने जा रहा है। इस नियम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों, सुपरमार्केट, मॉल आदि में मास्क लगाना जरूरी होगा। यहां के मालिक या कर्मचारी को मास्क न लगाने पर 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह नियम शहर में 1 मई से लागू होने जा रहा है। इन जुर्माने के अलावा, कानून तोड़ने वाली संस्थाओं का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किए जाएंगे।

इससे पहले अहमदाबाद में पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार में पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जुर्माना की यह सीमा सभी पर लागू की गई थी। हालांकि अब फैसला लिया गया है कि नया नियम केवल नागरिकों और दुकानों पर लागू होगा, विक्रेताओं, मॉल जैसों को 2,000 से 50,000 रुपये के दंड के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा, दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न केवल उनके कर्मचारी, बल्कि ग्राहक भी मास्क पहनते हैं और उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएं।

गुजरात में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 308 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 4,082 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 16 और लोगों की मौत होने के साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है।

अहमदाबाद जिले में संक्रमण से बुधवार को नौ लोगों की मौत हुई। कोविड-19 से शहर में अभी तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यहां 2,777 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं सूरत में कोरोना वायरस संक्रमण के 31 नए मामले आने के साथ ही जिले में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव जयंती रवि ने बताया कि वड़ोदरा में भी संक्रमित लोगो की संख्या 270 हो गई है।

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