गौर सिटी प्लाजा के पांच कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज, रात 9 बजे के बाद खोल रहे थे दुकान

Tricity Today | Gaur City Plaza



ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी प्लाजा में 5 कारोबारियों के खिलाफ बिसरख कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कारोबारी अपनी दुकानें रात 9:00 बजे के बाद भी खोल रहे थे। पांचों कारोबारियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

बिसरख कोतवाली के एसएचओ मुनीश चौहान ने बताया कि वह सिटी प्लाजा में दुकानें नियमित समय से देर तक खुल रही थीं। अनलॉक डाउन के तहत रात 9:00 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। गौर सिटी प्लाजा में रात को 10-11 बजे तक भी दुकान खोले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन कारोबारियों को पुलिस ने पहले भी चेतावनी दी थी। अनलॉक डाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था।

शनिवार की रात पुलिस ने गौर सिटी का दौरा किया। पुलिसकर्मी गौर सिटी प्लाजा पहुंचे। रात 9:00 बजे के बाद भी वहां एक मीट शॉप, एक किराना की दुकान और एक कपड़ों की दुकान समेत पांच प्रतिष्ठान खुले हुए थे। इन पांचों कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन लोगों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया है।

मुनीश चौहान का कहना है कि लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। रात 9:00 बजे के बाद कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोलें। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर की बाकी हाउसिंग सोसायटी का भी दौरा किया जा रहा है। वहां प्रबंधकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को कहा गया है कि वह रात 9:00 बजे के बाद किसी भी सूरत में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुलने नहीं दें। अगर कोई कारोबारी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाए।

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