Greater Noida: प्राधिकरण ने कई बड़े बदलाव किए, शहर में किरायेदारों को मिला बराबरी का हक, जानिए

Tricity Today | Greater Noida Authority



Greater Noida Authority ने शहर में Residents Welfare Association (RWAs) और Apartment Owners Association से जुड़े मामलों में व्यापक बदलाव कर रही है। अब सेक्टरों की आरडब्ल्यूए के गठन में किरायेदारों को भी वोट करने का अधिकार मिलेगा। यही नहीं, एक सेक्टर में 2 आरडब्ल्यूए काम कर सकेंगी। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मान्यता देगा।

अब सेक्टरों में एक से अधिक आरडब्ल्यूए का गठन किया जा सकेगा

ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टरों में विवाद के चलते एक से अधिक आरडब्ल्यूए हैं। इससे निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आरडब्ल्यूए को मान्यता देने वाले नियमों में प्रावधान किया है। अब एक सेक्टर में एक से अधिक आरडब्ल्यूए को मान्यता मिलेगी। नए नियमों के अनुसार आरडब्ल्यूए चुनाव में किरायेदारों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसमें आवंटियों, सह आवंटियों और किरायेदारों को सदस्य बनाना होगा।

इस बदलाव से किराएदारों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल जाएगा

अभी तक शहर की आरडब्ल्यूए और एओए के चुनावों में किरायेदारों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जिसकी वजह से अक्सर भेदभाव के आरोप लगते हैं। कई बार किराएदार खुद को दोयम दर्जे का नागरिक बताते हुए शिकायतें भी कर चुके हैं। इस नए बदलाव से शहर में किराएदारों को भी बराबरी का हक मिलेगा। प्राधिकरण का मानना है कि शहर में मकान मालिकों के मुकाबले किराएदारों की संख्या ज्यादा है। इस बदलाव से किराएदारों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल जाएगा। वह भी शहर और सेक्टरों के विकास में भूमिका निभाएंगे।

आरडब्ल्यूए को हर साल अपने बैंक अकाउंट का ऑडिट कराना होगा

प्राधिकरण ने नियम बनाया है कि मान्यता प्राप्त सभी आरडब्ल्यूए को हर साल अपने बैंक अकाउंट का ऑडिट कराना होगा। एक सेक्टर में दो आरडब्ल्यूए को लेकर डेल्टा-2 सेक्टर की आरडब्ल्यूए महासचिव आलोक नागर ने कहा कि इससे संशय बढ़ेगा। अगर कोई गलत काम होगा तो वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगी।

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