Unlock 4.0 एक सितंबर से लागू होने होगा। इसके लिए रविवार की देर शाम Uttar Pradesh Government ने भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से यह Unlock 4.0 Guidelines जारी की गई हैं। सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को यह गाइडलाइन भेजी गई हैं। एक सितंबर से इन गाइडलाइंस का अनुपालन राज्य के लोगों को करना होगा। हालांकि, अनलॉक .04 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दे दी हैं।
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों और सामान्य शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ 50 फ़ीसदी आ सकता है।
- यह लोग ऑनलाइन शिक्षा और परामर्श से जुड़े कार्य करेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जारी करेगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की ओर से लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।
- यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए भी परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राज्य कौशल विकास मिशन या सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण दे सकेंगे।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल पीएचडी के शोधार्थी, तकनीकी, व्यवसायिक प्रोग्राम में शामिल छात्र और प्रयोगशाला से जुड़े कार्य किए जा सकेंगे।
- परास्नातक के छात्रों को कॉलेजों में आने की अनुमति होगी।
- 7 सितंबर से मेट्रो रेल का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जाएगा। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
- 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमी, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- इन कार्यक्रमों में फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होंगे। यह व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी। 21 सितंबर से इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे।
- गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शुरू होंगी। बाकी सभी हवा हवाई यात्राएं बंद रहेंगी।
- अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। सभी कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए पूर्व में जारी किए गए गृह विभाग के मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे।
- अंतर राज्य और राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। व्यक्तियों व माल के आवागमन पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।
- पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुसार सीमा पर परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति से रुग्णता, मतलब एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। यह लोग अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकल सकते हैं।