BREAKING: गृह मंत्रालय ने Unlock-3 के लिए गाइडलाइंस जारी की, 5 अगस्त से जिम खुलेंगे, जानिए क्या खुलेगा और क्या बन्द रहेगा

देश | 4 साल पहले | Anika Gupta

Google Image | गृह मंत्रालय ने Unlock-3 के लिए गाइडलाइंस जारी की



केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से अनलॉक-3 शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए बुधवार की देर शाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगस्त महीने में क्या क्या खुला जाएगा और अभी कौन-कौन सी संस्थाएं बंद रहेंगी। देश के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि देशभर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। हालांकि, राहत भरी बात यह है कि योगा इंस्टीट्यूट और जिम 5 अगस्त से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर और बार अभी बंद रहेंगे। मेट्रो सर्विसेज भी बंद रहेंगी। 

लिहाजा, नोएडा मेट्रो, ग्रेटर नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अभी शुरू नहीं की जाएंगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लागू की गई पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी। यानी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं, वहां प्रतिबंध लागू रहेंगे।

नाइट कर्फ्यू में आवागमन की इजाजत दी गई

गृह मंत्रालय ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू में लागू की गई पाबंदियां खत्म की गई हैं। अब लोग व्यक्तिगत आवागमन नाइट कर्फ्यू के दौरान रात को कर सकते हैं। मतलब लोग शहर के बाहर और दूसरे राज्यों तक रात को आवागमन कर सकते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा

गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है कि 23 जुलाई को जारी किए गए नियमों के तहत स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोग मास्क पहनकर एक दूसरे से दूरी बना कर कार्यक्रम में भाग लेंगे।

विदेशों से हवाई यात्रा की इजाजत मिली

वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट से पैसेंजर नियमों के तहत यात्रा कर सकते हैं। सामान्य वायु यातायात पर आगे की जांच-पड़ताल के बाद निर्णय लिया जाएगा।

अभी इन लोगों का खास ख्याल रखना होगा

गाइडलाइंस में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा चुके लोगों और मल्टी डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के लिए ही इन लोगों को घरों से बाहर जाने दिया जाएगा।

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