Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन पर कब्जा करने पहुंची प्रशासन-पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आठ आरोपियों की जमानत अर्जियां जिला न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। इनमें से सात आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए और जेल में बंद एक आरोपी ने नियमित जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
जिला प्रशासन की टीम 27 जनवरी को एयरपोर्ट के लिए जमीन पर कब्जा लेने के लिए रोही गांव में पहुंची थी। जहां ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया था और सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। घटना में जेवर की एसडीएम गुंजा सिंह, एसआई चंद्र प्रकाश शर्मा, सिपाही अर्जुन, राशिद, राहुल राणा और एसडीएम का ड्राइवर भारत शर्मा घायल हो गए थे। इस मामले में प्रशासन की तरफ से जेवर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
इस मामले में फरार चल रहे रोही गांव के अजय प्रताप सिंह, प्रमोद, चंद्रपाल, राम स्वरूप, महेंद्र, श्यामवीर और बलवीर ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय में दाखिल किए थे। जिसमें तर्क रखा कि वह सभी घटना स्थल पर नहीं थे। पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। जबकि, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लगी चोटों का उल्लेख करते हुए विरोध किया।
इस मामले में जेल में बंद एक आरोपी रवि शर्मा ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था। एडिशनल सेशन जज थर्ड वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने तथ्यों के आधार पर सात आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां और जेल में बंद रवि का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।