BREAKING: नोएडा में मेट्रो नहीं चलेगी, कोई स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेगा लेकिन बाजार इन शर्तों के मुताबिक खुलेंगे

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो का संचालन अभी 31 मई तक नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पूरी तैयारियां कर ली थीं। गौतमबुद्ध नगर में कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं खोला जाएगा। बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन कुछ शर्ते लगाई गई हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। इस बाबत मंगलवार की सुबह गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। 

डीएम ने बताया कि जिले में मेट्रो रेल सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। जिले में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां केवल काम करने वाले कर्मचारी ही आवागमन कर सकते हैं। दर्शकों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

अभी जिले में किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एक दिन में आधा बाजार खोलने की अनुमति मिलेगी
दूसरी ओर जिले के बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन एक दिन आधा बाजार खुलेगा और दूसरे दिन आधा बाजार खुलेगा। मतलब, अड़ोस पड़ोस की दुकान में 1 दिन में एक ही खुलेगी। शाम 7:00 बजे से पहले बाजार को बंद करना होगा। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि बाजार को कुछ इस तरह खोला जाए कि शाम 7:00 बजे तक हर हाल में दुकान संचालक अपने घर पहुंच जाएं। मेडिकल स्टोर और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों पर यह पाबंदी लागू नहीं की जाएगी। 

आज अधिकारी व्यापारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे
यह व्यवस्था लागू करने के लिए मंगलवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त बैठक करेंगे। बाजार को खोलने की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। जो दुकान खुलेगी उनके दुकानदारों को फेस मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सामान खरीदने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाने होंगे। प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।

शहर में साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे, देहात में खोले जाएंगे
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कर्मचारी-अधिकारी निरंतर निगरानी करेंगे।

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