Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
भारत का कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। कुछ राज्यों में राहत जरूर मिली है लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों और 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं।
गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। साथ ही मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
आपको बता दें कि देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 23,000 के पार पहुंच चुकी है। शुक्रवार की शाम स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। शुक्रवार की शाम तक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,752 नए मामले सामने आए हैं। देशभर में 37 लोगों की मौत हुई है। वहीं, देश में कोरोने से अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी हैं। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि 4,814 मरीज इस बीमारी से अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।
आपको यह भी बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पीरियड 3 मई तक बढ़ा दिया था। हालांकि, 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ राहत दी गई थी, जहां कोरोनावायरस से जुड़े मामले बहुत कम हैं। जिन क्षेत्रों में लगातार कोरोनावायरस से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वहां अभी भी लॉकडाउन लागू है। बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया है।
मसलन, उत्तर प्रदेश में एनसीआर के हिस्से वाले क्षेत्रों से दिल्ली का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं, चिकित्सकों और मीडिया को छोड़कर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत से दिल्ली में किसी को भी आवागमन करने की इजाजत नहीं है।
शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश से देशभर के ऐसे इलाकों में लोगों को राहत मिल सकती है, जहां कोरोनावायरस के बहुत कम मामले हैं या बिल्कुल भी नहीं हैं। वहां आसानी से व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को खोला जा सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जॉन और हॉटस्पॉट्स वाले आवासीय क्षेत्रों में कोई राहत नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर आदेश में केवल पंजीकृत प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश दिया गया है। पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जिलों में भी बहुत कम है।
वहीं, दूसरी ओर मॉल और बड़े बाजारों को अभी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। लिहाजा, साफ है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और उन जिलों में जहां मामले ज्यादा हैं, अभी कोई राहत नहीं मिलेगी।