Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत एक आदेश जारी किया है। गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी दी है कि शुक्रवार और शनिवार को पूरे जिले में ड्रोन कैमरे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले में 2 दिनों तक ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों के जनपद भ्रमण पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। जिसके मद्देनजर जिले में ड्रोन कैमरे के संचालन पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी सीआरपीसी की धारा-144 के तहत लगाई गई है। अगर शुक्रवार और शनिवार को जिले में किसी भी व्यक्ति ने ड्रोन उड़ाया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6:00 बजे ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। वह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों, पुलिस, प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक लेंगे। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा जाएंगे। वहां बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन व टाटा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ करेंगे।
इसी के मद्देनजर जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में फोर्स तैनात कर दिया गया है। लोगों को यूनिवर्सिटी में बिना वजह आवागमन की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिले में फिलहाल धारा-144 कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू है। इसी में विस्तार करते हुए एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है।
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