Tricity Today | Greater Noida West
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ग्रेटर नोएडा रीजनल ऑफिस ने नेफोवा की शिकायतों पर कार्यवाही की है। सुपरटेक इकोविलेज-1 पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और पंचशील ग्रीन्स-1 को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) सुचारु रूप से चलाने का नोटिस जारी किया है।
सेक्टर-1 स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 के खिलाफ सर्विस रोड पर मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट बिना ढके रखने की शिकायत की गई है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना में कंस्ट्रक्शन से जनित मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट को परियोजना के बाहर सर्विस रोड पर खुले में भण्डारित किया गया था। मिट्टी को ढकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अतः बिल्डर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दूसरी ओर सेक्टर-16बी स्थित पंचशील ग्रीन्स-1 के खिलाफ एसटीपी के पानी को बरसाती नाले में डालने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना में घरेलु उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के लिए एसटीपी की स्थापना की गयी है। लेकिन एसटीपी का संचालन व रख रखाव उचित नहीं पाया गया है।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नाले में निस्तारित किये जा रहे एसटीपी के शुद्धिकृत उत्प्रवाह में अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को मिलाकर निस्तारित किया जा रहा है। जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। बिल्डर को परियोजना परिसर में एसटीपी को सुचारु रूप से चलाया जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अन्यथा की स्थिति में परियोजना के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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