Lockdown: गौतमबुद्ध नगर में इन 10 अफसरों को पास जारी करने का अधिकार

नोएडा | 4 साल पहले | Tricity Reporter

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए 21 दिनों के लॉक डाउन में आम आदमी तक जरूरी सेवाएं और वस्तुएं पहुंचती रहें, इसके लिए जिला प्रशासन व्यापक इंतजाम कर रहा है। बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें तीनों विकास प्राधिकरण, तीनों तहसील और अन्य कई अधिकारियों को लॉक डाउन के दौरान आवागमन पास जारी करने का अधिकार दिया है।

अब यह सारे अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले लोगों, सुरक्षा कर्मियों और विभागीय कामकाज में लगे कर्मचारियों को पास जारी करेंगे। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्रा, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीप चंद्र और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र भाटिया पास जारी कर सकते हैं। विकास प्राधिकरणों के दायरे वाले 88 गांवों में सेवाएं देने के लिए पास जारी करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह को दिया गया है।

इसी तरह सदर तहसील क्षेत्र के लिए आपूर्ति और सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वहां के एसडीएम पास जारी करेंगे। इसी तरह दादरी और जेवर के एसडीएम को भी पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नगर मजिस्ट्रेट पास जारी करेंगे। इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों व उनके वाहनों को आवागमन के लिए उन विभागों के अध्यक्ष पास जारी कर सकते हैं।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि पास जारी करने के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं। जो अधिकारी जितने पास जारी करेगा उनकी पूरी सूची मुझे, क्षेत्र के डीसीपी और पुलिस कमिश्नर कार्यालय को उपलब्ध करवाएगा। अगर किसी भी अधिकारी द्वारा अनुचित या गैर जरूरी पास जारी किया गया तो पास धारक और पास जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पास का दुरुपयोग करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था को शिथिल करने का उद्देश्य लोगों को किसी भी तरह की असुविधा होने से बचाना है।

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