राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक राहत दे दी है। अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले पायलट गुट की याचिका पर लगातार तीसरे दिन मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर से नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का निवेदन किया है।
सचिन पायलट गुट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अदालत कर रही है। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद दस दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल 24 जुलाई तक छंट गए हैं। पायलट गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने शुक्रवार को अपना पक्ष रखा था।
अब हाईकोर्ट के फैसले पर निगाहें
अशोक गहलोत सरकार पर सियायी संकट छाया हुआ है। सरकार से बगावत करने वाला सचिन पायलट गुट सरकार के खिलाफ के बाद से राजस्थान से बाहर है। जबकि गहलोत गुट के विधायक जयपुर में एक होटल में ठहरे हैं। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें 24 जुलाई को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के टिके रहने या गिरने को लेकर चल रही कयासबाजी का दौर भी खत्म हो जाएगा।