Tricity Today | CRPC 144
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा को आगे बढ़ा दिया है। अब धारा 144 को 31 मई तक के लिए जिले में लागू कर दिया है। बुधवार को गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम और अंतिम संस्कार को भी शामिल किया गया है।
इस आदेश में कहा गया है कि इस वक्त सरकार ने आपदा अधिनियम-2005 लागू किया है। कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। जिसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने लोकडाउन को 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस अवधि में राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे
सभी धार्मिक स्थल पूजा, स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। किसी भी स्थान, मोहल्ले, गली में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी संस्था या आयोजक द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम पूर्व अनुमति लेने के पश्चात आयोजित किए जाएंगे। जिनमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। इन कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू
गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि उनके द्वारा अनुमन्य व्यक्तियों, सेवा संस्थान उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं के लिए नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक आवागमन करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस कर्फ्यू की अवधि का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, बच्चों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या होने पर ही बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।
इन स्थानों को खोलना और वहां जाना अपराध
मॉल, सिनेमा घर, थिएटर, बार, होल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, दर्शकों के लिए बंद रहेंगे। पार्क में सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 7:00 बजे तक ही टहलने की अनुमति दी जाएगी। कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति और 2 बच्चों से अधिक लोग नहीं बैठेंगे। दो पहिया वाहन पर यदि महिला सवारी साथ नहीं है तो केवल एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकेगा। तीन पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। यात्री वाहनों में बसों का राज्य के अंदर तथा बाहर बिना शासन का आदेश मिले आवागमन प्रतिबंधित रखा गया है।
रेस्टोरेंट पर खाना खाते मिले तो एक्शन होगा
कैंटीन, रेस्टोरेंट और किचन को होम डिलीवरी के अतिरिक्त बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं है। मिठाई की दुकानों पर भी कोई खानपान नहीं कर सकता है। मिठाई की दुकानों से केवल सामान घर ले जाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति थूक नहीं सकता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा।
तत्कालिकता के कारण आदेश एकतरफा लागू किया गया है
एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में लिखा है कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। ऐसे में जनसामान्य से सुनवाई अथवा पक्ष रखने का समय उपलब्ध नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इन सारे प्रतिबंधों का गौतमबुद्ध नगर के निवासियों को पूर्ण रुप से पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।