Google Image | Sushant Singh Rajput
Sushant Singh Rajput Case की सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार की दोपहर ठीक 11:00 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग रिया चक्रवर्ती ने की थी। इसी मांग को लेकर रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर बुधवार की दोपहर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की ओर से पटना में दर्ज करवाई गई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एफआईआर वैध है। इस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले की जांच करने का आदेश दिया जाता है। जस्टिस हृकेश रॉय की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सीबीआई को केस ट्रांसफर कर सकती है। उन्हें सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अधिकार है और वह सक्षम हैं। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी साक्ष्य और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
जस्टिस रॉय ने अपने फैसले में कहा, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बिहार सरकार की ओर से सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने के विकल्प से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में कोई भी विवाद बाकी नहीं रह जाता है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। दूसरी ओर बिहार पुलिस और राज्य सरकार की यह बड़ी जीत है। दरअसल, बिहार के पुलिस महानिदेशक शुरू से ही इस मामले में अपनी दखलअंदाजी को वैध और कानूनी करार दे रहे थे। दूसरी ओर मुंबई पुलिस की ओर से लगातार बिहार पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया जा रहा था।