BIG BREAKING: एक जून से शुरू होगा अनलॉक-1, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और सैलून खोलने की इजाजत, पढ़िए पूरी गाइडलाइंस

देश | 4 साल पहले | Anika Gupta

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देशभर में वृहद स्तर पर अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कोरोनावायरस का कहर जारी है। संक्रमण में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इसे अनलॉक-1 का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार अब धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से बंद गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे रही है। एक जून से शुरू होने वाले पीरियड के दौरान धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, सैलून और तमाम दूसरे कामकाजी स्थल शुरू हो जाएंगे।

अब लॉकडाउन-5 (अनलॉक-1) 30 जून तक लागू रहेगा। इस बार सीधे-सीधे एक महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, बड़े स्तर पर लोगों को राहत दे दी गई हैं। सरकार ने कमोबेश ऐसी व्यवस्था लागू की है, जिससे आम आदमी का दैनिक कामकाज और जरूरतें प्रभावित नहीं हों।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 एक जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि, सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

  • नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
  • 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।
  • पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।
  • पहले चरण में, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी जारी करेगा।
  • स्कूल-कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार करेगी
  • - दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
  • 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह
  • पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा
  • अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा
     

 लॉकडाउन 5.0 में मिलेंगी ये रियायतें

  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है।
  • दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।
  • स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया।
  • देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं। 
  • 8 जून से होटल रेस्टोरेंट मॉल खोलने की इजाजत।

 

ये पाबंदियां जारी रहेंगी

  • दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी। 
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे।
  • दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे।

 

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