Noida News : गैंगस्टर माफिया रणदीप भाटी रिठौरी और उसके गैंग के चार कुख्यातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने साल 2013 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। रणदीप भाटी रिठौरी के खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं। पहली बार रणदीप भाटी और उसके गैंगस्टर साथियों को सजा सुनाई गई है। ये गैंग वेस्ट यूपी में एक्टिव है।
चमन भाटी हत्याकांड
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। रणदीप रिठौरी समेत पांच हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी। इस हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन हमलावर 35 वर्षीय चमन भाटी के घर की चारदीवारी फांद गए थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ने बताया कि यह हमला ऐसे दिन हुआ, जब उनकी सुरक्षा में लगे दो गनर छुट्टी पर थे। चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी व्यवसाय में थे। उनकी जान को खतरा होने के कारण सरकार की ओर से गनर उपलब्ध कराए गए थे।
कौन है रणदीप भाटी रिठौरी
रणदीप भाटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया गैंगस्टर घोषित कर रखा है। उसके ख़िलाफ 30 मुकदमें चल रहे हैं। ये मुकदमे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। इनमें आठ मामले हत्याओं से जुड़े हैं। रणदीप भाटी गौतमबुद्ध नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हिस्ट्रीशीटर नरेश भाटी का छोटा भाई है। नरेश भाटी रिठौड़ी गैंग का मास्टर माइंड था। जब उसकी हत्या हो गई तो रिठौड़ी गैंग की कमान उसके छोटे भाई रणपाल भाटी के हाथों में चली गई थी। लेकिन, वह भी बुलन्दशहर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उसके बाद गैंग की कमान सबसे छोटे भाई रणदीप भाटी ने संभाली। रणदीप भाटी जल्द ही वेस्ट यूपी में आतंक का दूसरा नाम बन गया।
मंडौली जेल में बंद
रणदीप भाटी दिल्ली की मंडौली जेल में बंद है, लेकिन वह वहीं से अपना गिरोह संचालित कर रहा है। हाल ही में उसने डबल मर्डर में एक गवाह को धमकी दिलवाई थी। गवाह पर पिछले कुछ महीनों में कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। अब सोमवार को रणदीप भाटी पहली बार सजायाफ्ता हुआ है। उसे सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।