Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर के 3 होटल और 51 अस्पतालों ने की बड़ी गलती, 10 दिनों में नहीं किया समाधान तो होगा एक्शन, देखिए पूरी लिस्ट
NOIDA : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा के 51 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल, इन अस्पतालों के पास कचरा निस्तारण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं है। जिसके कारण इन अस्पतालों से निकलने वाला कचरा खुले में फेंका जा रहा है। जो सिर्फ वातावरण को प्रदूषित ही नहीं बल्कि लोगों में भी बिमारी का खतरा बढ़ा रहा है।
क्या है नियम
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार का कहना है कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के तहत एक नियम है। जिसके अनुसार अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलाजी लैब से निकलने वाले किसी प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है।
अनुमति नहीं ली तो लगेगा जुर्माना
उन्होंने बताया कि शहर में 51 ऐसे अस्पताल हैं, जिनके पास अनुमति नहीं है। इनमें दो बड़े सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं। सभी अस्पतालों को 10 दिनों के भीतर अनुमति प्राप्त करने के आवेदन के संबंध में नोटिस जारी किया है। अगर समय से इन अस्पतालों ने अनुमति प्राप्त नहीं कि तो इन अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना लगेगा।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार
शहर के 51 अस्पताल कर रहे नियमों का उंल्लघन
प्रवीण कुमार ने बताया कि बिना बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के किसी अस्पताल का पंजीकरण नहीं हो सकता है लेकिन जिले में ऐसे 51 अस्पताल, नर्सिंग होम और पैथोलाजी लैब हैं, जो बिना अनुमति के ही कार्य कर रहे है। ऐसे में ये अस्पताल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी को नोटिस जारी किया है।
3 होटलों पर भी लगा जुर्माना
गौतमबुद्ध नगर के 51 अस्पतालों के खिलाफ 3 बड़े होटलों को भी नोटिस दिया गया है। इन होटलों ने भी प्रदूषण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया है। जिसमें सेक्टर-55 में स्थित होटल रेडिशन, होटल फॉर्च्यून सेक्टर-27 और मोजैक सेक्टर-18 को नोटिस जारी किया गया है।
गौतमबुद्ध नगर के इन 51 अस्पतालों को खिलाफ हुआ नोटिस जारी