नोएडा से बड़ी खबर : NTBCL को आयकर में 21 हजार करोड़ की बड़ी राहत, कंपनी करती थी DND फ्लाईवे का संचालन 

नोएडा | 7 घंटा पहले | Lokesh Chauhan

Google Photo | DND



Noida News : नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) के मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने लगभग 21,000 करोड़ की आयकर की मांग को खारिज कर दिया है। IL&FS समूह का हिस्सा कंपनी द्वारा दिल्ली नोएडा दिल्ली (DND) फ्लाईवे का संचालन किया जा रहा था, जो नोएडा और दिल्ली के बीच में महत्वपूर्ण लिंक लाइन है।

आयकर विभाग ने जारी किया था असेसमेंट 
2006 से 2015 तक नौ वित्तीय वर्षों में आयकर मांग में कथित रूप से 10,893 करोड़ रुपये आयकर और आयकर जमा ना किए जाने के दंड के रूप में समान राशि शामिल थी। आयकर विभाग ने NTBCL पर आय छिपाने और सटीक आय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर, 2008 को एक असिसमेंट ऑर्डर जारी किया। जिसके बाद रि-असिसमेंट की कार्यवाही की गई। इन कार्यवाहियों में एनटीबीसीएल द्वारा जारी जीरो कूपन बॉन्ड पर ब्याज के परिशोधन को अस्वीकार करने और आय के रूप में नामित रिटर्न पर आयकर लगाने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, आयकर ने नोएडा और डीडीए द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि को सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया और डीएनडी टोल ब्रिज पर मूल्यह्रास को अस्वीकार कर दिया।

NTBCL ने किया था आयकर विभाग के दावों का विरोध 
एनटीबीसीएल ने आयकर दावों का विरोध किया। रि-असिस्मेंट और इनहांसमेंट नोटिस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और योग्यता के आधार पर विभिन्न अस्वीकृतियों और परिवर्धन को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने अपने 8 अगस्त, 2023 के फैसले में एनटीबीसीएल के आयकर निर्धारण को फिर से खोलने और बढ़ाने को रद्द कर दिया। जिससे नौ में से छह वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2012) के लिए राहत मिली। इसके परिणामस्वरूप आयकर मांग में लगभग 16,000 करोड़ की कमी आई। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण ने 17 मई, 2024 को एनटीबीसीएल के पक्ष में दंड आदेशों को पलट दिया।

न्यायाधिकरण ने दी पूरी राहत 
20 अगस्त, 2024 को न्यायाधिकरण ने शेष तीन वित्तीय वर्षों के लिए राहत प्रदान की। जिससे पूरे नौ साल के आयकर विवाद का निपटारा एनटीबीसीएल के पक्ष में हो गया। इन वर्षों के दंड भी 4 सितंबर, 2024 को खारिज कर दिए गए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधिकरण की समन्वय पीठ ने क्वांटम अपील में करदाताओं के खिलाफ किए गए असिसमेंट को हटा दिया है।

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