गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू : आगामी त्यौहार और लोकसभा मतदान को लेकर लिया फैसला, 26 अप्रैल तक रहेगा एक्टिव

नोएडा | 7 महीना पहले | Junaid Akhtar

Tricity Today | धारा 144



Noida News : रमजान के आखरी असरे के अलविदा जुम्मा, ईद, रामनवमी और वोटिंग से पहले गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धारा जिले में 26 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई 
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस सहित अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज और पूजा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। 

अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर 
जिले की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, धारदार चाकू अथवा अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा। हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी खुले स्थान या मकान की छत पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ या कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।

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