Noida News : सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन नंबर-25/2024 सेन्ट्रल टैक्स दिनांक 9 अगस्त को जारी कर मैटल स्क्रैप खरीद पर 10 अक्टूबर से 2 प्रतिशत टीडीएस लागू कर दिया है। इससे मैटल स्क्रैप व्यापारियों को व्यापारिक समस्या उत्पन्न हो गयी है। यह जीएसटी का सरलीकरण न होकर जटलीकरण की प्रक्रिया बन गयी है। यह बात उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कही है।
जानिए जटिल समस्या
उन्होंने बताया कि व्यापारी का जो टीडीएस कटेगा, उसका अलग से जीएसटी टीन लेना पड़ेगा, जबकि जीएसटी आरईजी 7 पोर्टल पर अभी अपडेट होना बाकी है। साथ ही इस टीडीएस को पोर्टल माध्यम से अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना बहुत ही जटिल समस्या है। जरा सी भूल पर व्यापारी ही दंडित होगा। उन्होंने कहा कि इस टीडीएस को विक्रेता द्वारा पोर्टल पर 2ए में स्वीकार करने पर ही यह टीडीएस, जीएसटी के इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में जमा होगा।
वित्त मंत्री करे पुर्नविचार
उन्होंने बताया कि हर माह टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना व्यापारी पर अतिरिक्त बोझ है। विभागीय अधिकारियों से लिखित प्रार्थना पर अभी जानकारी देने के लिए कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पुर्नविचार कर इसको सरल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि अन्य बोझों से दबा व्यापारी राहत की सांस ले सके।