Uttar Pradesh : अगर घर में रखते हैं शराब तो लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, पूरी जानकारी

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उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद अब आप बिना लाइसेंस लिए घर में सीमित मात्रा से ज्यादा शराब की बोतल नहीं रख पाएंगे। अगर आपके घर में बिना लाइसेंस के अधिक मात्रा में शराब की बोतल पाई गई तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन ने नई आबकारी नीति जारी की है। इसके अनुसार आप अपने घर में सिर्फ 16 शराब की बोतल ही रख सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा शराब की बोतलें घर में रखी तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। 

क्या होगा लाइसेंस का शुल्क
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हर साल शराब के लाइसेंस लेने के लिए आपको 12 हजार रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा 51 हजार रुपए आबकारी विभाग को सिक्योरिटी का रूप में  जमा करने होंगे। आबकारी की नई नीति के अनुसार देसी और अंग्रेजी शराब का लाइसेंस लेने के लिए इस शुल्क में 7.5 प्रतिशत ज्यादा रुपए लगेंगे।

इस नई नीति के मुताबिक 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति अपने घर में शराब की बोतल नहीं रख सकेगा और ना ही उसको लाइसेंस मिलेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब के अलावा घर में कोई अन्य अवैध पदार्थ नहीं होना चाहिए।

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