सुनवाई : सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे को मिली राहत, यूपी सरकार की सभी याचिकाएं खारिज, पूरी जानकारी

Google Image | सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे



उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने सपा नेता के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की तीन अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की थी। पर शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। 

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने सर्वसम्मति से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह केवल जमानत देने के संबंध में था। उच्च न्यायालय ने मामले में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को जमानत दे दी थी। इन तीनों ने पिछले वर्ष फरवरी में रामपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। 

सपा नेता के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित जालसाजी से संबंधित मामले में अब्दुल्ला की सभी अग्रिम जमानत याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आकाश ने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो केंद्रों से दो जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया है। एक जन्म प्रमाण पत्र 28 जनवरी, 2012 को नगर पालिका परिषद, रामपुर से जारी किया गया था। 

जबकि, दूसरा 21 अप्रैल, 2015 की तिथि में नगर निगम लखनऊ से जारी किया गया है। शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला के पहले जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 है। अब्दुल्ला ने पासपोर्ट और दूसरे गैर-सरकारी कार्यों के लिए इस जन्मतिथि का इस्तेमाल किया था। दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1990 दर्ज है। इस प्रमाण पत्र का ''दुरुपयोग सरकारी दस्तावेजों, राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने में किया गया।

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