यमुना प्राधिकरण में अफसरों के वित्तीय अधिकारों में बदलाव किया गया है। अब एसीईओ स्तर के अधिकारी 5 करोड़ रुपये तक के कामों को करा सकेंगे। जबकि ओएसडी के अधिकारों में कमी करते हुए यह सीमा 50 लाख रुपये कर दी गई है।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि वित्तीय अधिकारों में बदलाव किया गया है। एसीईओ अब 5 करोड़ रुपये तक के कामों को पास कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास सारे अधिकार रहेंगे। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये तक की थी। जबकि शासन द्वारा नियुक्त ओएसडी (केवल आईएएस/पीसीएस) को 50 लाख रुपये तक के काम करा सकता है। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये तक की थी। सीईओ ने बताया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लगा दिए गए हैं।