गौर बिल्डर के खिलाफ यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुण वीर सिंह ने एफआईआर का आदेश दिया है। बिल्डर ने यमुना प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Noida International Airport Limited) के लोगो अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए दोनों संस्थाओं से कोई इजाजत नहीं ली गई। जानकारी मिलने पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने आपत्ति जाहिर की है। मामले में एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश जिम्मेदार अधिकारियों को दिया है।
गौर बिल्डर ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर अपनी गौर यमुना सिटी आवासीय परियोजना के विज्ञापन करने के लिए यमुना अथॉरिटी और नियाल के लोगो इस्तेमाल किए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि नियमों के मुताबिक लोगो को इस्तेमाल करने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। कंपनी ने यह अनुमति नहीं ली थी। इसे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गौर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और बिल्डर को तत्काल ऐसे सभी विज्ञापन हटाने का आदेश भी दिया गया है। इस बारे में गौर बिल्डर से बात करने की कोशिश की गई है। अभी संपर्क नहीं हो पाया है।