BIG BREAKING : यमुना अथॉरिटी ने अपने 32 हजार आवंटियों को बड़ी राहत दी, वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन, पूरी जानकारी

Tricity Today | यमुना अथॉरिटी कार्यालय में बोर्ड बैठक



Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने अपने 32 हजार आवंटियों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को अथॉरिटी कार्यालय में बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड ने बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) पर मुहर लगा दी। इस फैसले से प्राधिकरण के आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखण्ड और 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के करीब 32 हजार बकायेदार आवंटियों को राहत मिल गई है। इन बकायेदारों पर लगाया गया जुर्माना और दंड ब्याज (ब्याज पर ब्याज) माफ कर दिया गया है। अब इन सारे आवंटियों से प्रीमियम धनराशि पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। यह योजना 1 अक्टूबर से अमल में आ जाएगी।

यमुना प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुण वीर सिंह ने साझा की है। इस बार बोर्ड बैठक में एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, सदानंद गुप्ता और महाप्रबंधक (परियोजना) केके सिंह समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। सीईओ ने बताया कि बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना पर मुहर लगा दी है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक इस योजना का लाभ सभी आवंटियों को दिया जाएगा।

डेवलपपर, बिल्डर्स, ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप को रियायत नहीं
सीईओ ने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड ने जो फैसला लिया है, उसके मुताबिक डेवलपपर, बिल्डर्स, ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप को अलग रखा गया है। इस योजना का लाभ आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखंड और 7 प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटियों को लाभ मिलेगा। इसमें जुर्माना और दंड ब्याज की छूट मिलेगी।

1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा
ओटीएस के लिए आवेदन की सुविधा केवल ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदन 1 अक्टूबर से लिए जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। यानी यह सुविधा एक माह के लिए रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को पूरा पैसा जमा करना होगा, तभी जुर्माना और दंड ब्याज से छूट मिलेगी।

ओटीएस में ऐसे जमा करना होगा बकाया पैसा
सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण आवंटन के समय निर्धारित की गई किश्त पर लागू ब्याज की दर वसूल करेगा। अगर प्राधिकरण ने बीच में ब्याज दर में बदलाव किया होगा तो बदलाव लागू होगा। 50 लाख तक के बकायेदार आवंटी को कुल धनराशि का एक तिहाई पैसा मांग पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। बचा हुआ पैसा तीन मासिक किस्तों में जमा करना होगा। इसी तरह 50 लाख से अधिक के बकायेदारों को कुल धनराशि का एक तिहाई पैसा मांग पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर जमा करना होगा। बचा हुआ पैसा तीन द्वि मासिक किस्तों में जमा करना होगा।

जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, उनको भी फायदा मिलेगा
यमुना प्राधिकरण ने कोरोना महामारी को देखते हुए रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले आवंटियों को राहत दी है। जिन आवंटियों की रजिस्ट्री कराने के लिए चेक लिस्ट जारी हो गई है, अब वह 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। उन्हें किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। 

निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाने वालों को भी फायदा
इसके अलावा जिन आवंटियों ने रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य नहीं कराया है। ऐसे आवंटियों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें निर्माण कार्य के लिए 1 अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2022 तक समय सीमा दी है। यानी अगले साल 31 मार्च तक बिना किसी जुर्माना के निर्माण कार्य कर सकते हैं। इसके बाद निर्माण कार्य करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यमुनोत्री आवास योजना के 22 आवंटी समय सीमा के भीतर रिक्त भवनों की योजना में शिफ्ट करने के लिए आवेदन नहीं किया है। अब उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ये आवंटी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। 

यमुना सिटी के गांवों की जमीन पर स्वामित्व योजना लागू
यमुना प्राधिकरण ने अपने अधीन गांवों की आबादी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वामित्व योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के कई लाभ मिलेंगे। ग्राम की आबादी का कोई स्वामित्व नहीं रहता है, जिससे आबादी भूमि पर बड़े-बड़े विवाद आते हैं। इससे ग्राम की एकता और समरसता प्रभावित होती है। आबादी निर्धारण होने के बाद किसी भी सरकारी योजना का लागू किया जा सकता है। इससे संपत्ति का मूल्यांकन निश्चित हो जाएगा। इससे आसानी से ऋण लिया जा सकेगा।

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