पतंजलि की 14 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध

नोएडा से बड़ी खबर : पतंजलि की 14 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध

पतंजलि की 14 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध

Google Image | पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

Noida News : गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित 14 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि क्या उसके 14 उत्पादों के विज्ञापन, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में बहाल कर दिए गए थे, वापस ले लिए गए हैं। 

लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। अधिकारियों ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी ने शुक्रवार को 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य औषधि लाइसेंस प्राधिकरण, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। सूचीबद्ध उत्पादों में श्वसारि गोल्ड, श्वसारि वटी, ब्रोंकॉम, श्वसारि प्रवाही, श्वसारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडॉम, मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, इग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉ. धर्मेंद्र कुमार केम ने बताया कि राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकरण आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड, देहरादून के आदेशानुसार दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की संलग्न सूची में सम्मिलित 14 औषधियों का विनिर्माण लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 

होगी कार्रवाई 
केम ने आदेश में आगे कहा कि, "उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त औषधि विक्रेताओं/मेडिकल स्टोर्स को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लिखित औषधियों की बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाती है। उक्त औषधियों का क्रय/विक्रय करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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