Faridabad News : ऑनर किलिंग मामले में पिता और चाचा को उम्रकैद, मर्डर कर फांसी पर लटकाया था कोमल का शव

Google Image | सागर और कोमल



Faridabad News : बीते 18 फरवरी 2021 को थाना शहर बल्लबगढ़ में सागर नामक एक युवक ने शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी उसके पिता और चाचा ने हत्या कर दी है। शिकायत के आधार पर थाना शहर बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच इंस्पेक्टर सुदीप और सब-इंस्पेक्टर विनोद के द्वारा की गई। पूछताछ में सामने आया की मृतिका कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। पिता सोहन पाल एसआई और हवलदार चाचा शिव कुमार ने कोमल की हत्या कर दी थी। दोनों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 

पति सागर ने पुलिस को दी थी शिकायत
शिकायतकर्ता सागर ने बताया कि मृतका ने 8 फरवरी को अपनी मर्जी से सागर यादव के साथ आर्य समाज मंदिर सेक्टर-64 बल्लबगढ़ में में शादी कर पुलिस प्रोटक्सन लिया था। शादी के संबंध में लड़की के परिजनों को पता चला तो दोनों पक्षों के लोगों की पंचायत में 15 मार्च 2021 को दोनों की शादी करनी तय हुई और कोमल को परिजन अपने साथ ले गए। 

सगाई के बाद किया बेटी का मर्डर
दोनों पक्षों के परिजनों के समक्ष सागर और मृतका कोमल की 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी। उसके बाद 15 मार्च को शादी होनी थी, लेकिन लड़की के पिता सोहन पाल ने बताया कि उनके किसी संबंधि की मृत्यु के कारण शादी नहीं हो सकती। लडकी ने शिकायतकर्ता को फोन किया कि उसके परिजन उसकी शादी के पक्ष में नहीं है। परिजन उसकी किसी दूसरी जगह शादी का दबाव बना रहे है। 

वारदात के बाद बेटी की सहेली से बोला- सुसाइड किया
कोमल और सागर की मुलाकात 17 मार्च को सेक्टर-7 में हुई। रात के समय मृतका कोमल ने शिकायतकर्ता को वाट्सएप संदेश के माध्यम से बताया कि उसके पिता सोहन पाल और चाचा शिवकुमार मुख्य गेट के पास लाईट करने के बाद संदिग्ध तरीके से बात कर रहे है। इसके बाद सोने चले गए। शिकायकर्ता को मृतका की सहेली ने बताया की कोमल ने आत्महत्या कर ली है। मृतिका के पिता और चाचा ने कोमल का अपने गांव सहराला में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

33 गवाह पेश हुए
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर 33 गवाहों बनाए और 15 जून को अदालत में चालान पेश किया था। एकत्रित साक्ष्यों, पुलिस के गवाह, शिकायत पक्ष की गवाही और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एके चौहन की दलीलों पर अदालत एडीशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने नजीर पेश करते हुए दोनों आरोपियों (बाप और चाचा) को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

जज अमृत सिंह ने सुनाया फैसला
मामले में माननीय एडीशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियो को सजा के बाद नीमका जेल भेजा गया।

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