गाजियाबाद से बड़ी खबर : डीजे वाला बाबू अब नहीं बजा पाएगा गाना, एक बच्चे की शिकायत पर लगी रोक

गाजियाबाद | 6 महीना पहले | Rakesh Tyagi

Tricity Today | Symbolic Image



Ghaziabad News (आशुतोष राय) : गाजियाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर कई नियम लागू होने जा रहे है। यह कदम 12वीं क्लास के छात्र की शिकायत पर उठाया गया। छात्र ने यूपीपीसीबी को बैंक्वेट हॉल से तेज म्यूजिक के चलते शिकायत की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के हस्तक्षेप के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने डीजे पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।

DJ पर लगेगी रोक
यूपीपीसीबी ने एनजीटी में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया गया, लेकिन आसपास के ध्वनि के स्तर को मापा नहीं जा सका है। वहां कोई समारोह आयोजित नहीं हो रहा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कहा कि समारोह आयोजित होने पर डीजे या तेज आवाज वाले म्यूजिक उपकरण से आसपास के ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। डीजे तेज आवाज वाले म्यूजिक उपकरण से आसपास के ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। समारोह में डीजे और शोर मचाने के साधनों का इस्तेमाल हाल ही में बंद किया जाएगा।

पुलिस को दिए ये निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि गाजियाबाद पुलिस उपायुक्त को जिले में समुचित कदम उठाने, विभिन्न समारोहों के दौरान लाउडस्पीकर और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रभावी तरीके से काम करने की मांग की है। यातायात जाम को भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना गया है।

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