गाजियाबाद का हत्यारोपी पति गिरफ्तार : चांदनी पर शक करने की सजा अब डासना में भुगतेगा चांद

गाजियाबाद | 2 महीना पहले | Dhiraj Dhillon

Tricity Today | पुलिस हिरासत में हत्यारोपी पति चांद।



Ghaziabad News : चांद अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहता था कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से बात करती है। इस शक की कीमत चांदनी को जान देकर चुकानी पड़ी। 18 साल पहले चांद के साथ ब्याहने के बाद उसके पांच बच्चों को जन्म देने और परवरिश करने का उसे यही सिला मिला।

जानलेवा हमले के बाद गंभीर हालत में छोड़ भागा
पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद चांद उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। चांदनी के भाई आदिल ने बहन पर जानलेवा हमले के आरोप में उसके पति को नामजद कराया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, उससे पहले ही 16 अक्टूबर को चांदनी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि सिर में लगी गंभीर चोट ने चांदनी की जान ले ली। उसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोप में दर्ज मुकदमें को हत्या में तरमीम कर दिया।

ईपीई अंडरपास से गिरफ्तार हुआ हत्यारोपी पति
एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शुक्रवार को मसूरी थाना पुलिस ने हत्यारोपी पति चांद को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस- वे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। चांद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए यह बात बताई कि उसे चांदनी के किसी गैर मर्द से बातचीत करने का शक था। इस बात को लेकर पति- पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था और गुस्से में आकर पास में पड़े एक नुकीले पत्थर से चांदनी के सिर पर वार कर दिया। उसके बाद लहुलूहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी और मैं पकड़े जाने के डर से भाग निकला और पुलिस से बचने के लिए इधर- उधर छिपता रहा।

2006 में हुआ था चांद और चांदनी का निकाह
डासना निवासी चांद का निकाह 2006 में कुशलिया निवासी साबिर की बेटी चांदनी से हुआ था। दोनों के पांच बच्चे हैं। करीब एक साल पहले वह परिवार के साथ अपनी ससुराल में ही रहने चला गया था। चांद को शक था कि उसकी पत्नी चांदनी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है। जिसे लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और झगड़े होते थे।

भाई आदिल ने कराया अस्पताल में उपचार
सिर पर पत्थर से वार करने पर चांदनी के भाई आदिल ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और बीएनएस की धारा- 109 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। एसीपी मूसरी ने बताया मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बीएनसी की धारा- 103(1) भी जोड़ दी गई। पुलिस ने चांद पुत्र रहीसुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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