शर्मनाक : गाजियाबाद में शादी का झांसा देकर फिर नाबालिग से दुष्कर्म, जानें कैसे फंसाया प्रेमजाल में

गाजियाबाद | 3 महीना पहले | Dhiraj Dhillon

Tricity Today | ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस की हिरासत में आरोपी रहमद



Ghazioabad News : खोड़ा कालोनी के लोकप्रिय विहार में एक नाबालिग किशोरी के साथ शादी झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण और मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता तहरीर लेकर खोड़ा थाना पहुंचे, पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौका मुआयना किया। घटनास्थल इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में पाए जाने के बावजूद खोड़ा थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तक जीरो एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया।

आरोपी सोहेल गिरफ्तार
एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया नाबालिग के पिता की तहरीर पर सोहेल नाम के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा जुर्म का इकबाल किया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के दौरान सोह‌ेल ने बताया कि वह काफी दिनों तक किशोरी से फोन पर बातें करता रहा और फिर दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। आरोपी इस बीच किशोरी को छोटे-मोटे गिफ्ट भी देने लगा।

दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी मारपीट
एक दिन उसे कुछ खिलाने के बहाने साथ ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान किशोरी के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट भी की और बाद में शादी करने का झांसा देकर उसका मुंह बंद करा दिया। काफी दिन तक शारीरिक शोषण करने के बाद आरोपी ने उससे शादी से इंकार कर दिया। एसीपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मामले में सख्ती और तत्परता के साथ चार्जशीट दाखिल करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

दूसरे धर्म अपमानित करने वाला गिरफ्तार
एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि खोड़ा थाने पर कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए खाद्य पदार्थ बेचने के संबंध में तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार्मिक मामलों पर पूरी तरह संवेनशील है और किसी को भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की छूट नहीं दी जा सकती।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
ट्रोनिका थाना पुलिस ने नौ अगस्त को पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़, दुष्कर्म और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल आरोपी और पीड़िता पिछले चार साल से संपर्क में थे और शादी का झांसा देकर आरोपी पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने विश्वास में लेकर दुष्कर्म करे के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा- 64 (2) भी लगाई। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर वांछित अभियुक्त रहमद पुत्र जाहिद निवासी रामपार्क एक्सटेन्शन, ट्रोनिका सिटी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रोनिका थाना पुलिस ने बताया कि अभियुक्त रहमद ने पूछने पर बताया कि व‌ह पीड़िता को करीब चार साल से जानता है। शादी ‌के लिए मना करने पर युवती ने मुकदमा दर्ज करा दिया। वादी और आरोपी दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

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