गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा का बड़ा फैसला : लिफ्ट हादसों का हर सोसाइटी में बनेगा रजिस्टर

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Greater Noida News : लिफ्ट हादसों को नियंत्रित करने और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य लिफ्ट और एस्केलेटर हादसों को रोकने के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंधन के साथ निगरानी को सुनिश्चित करना है। इस कमेटी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अधिशासी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को शामिल किया गया है। 

यूपी में लागू है लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट 2024 लागू किया जा चुका है। जिसके तहत लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित सभी प्रकार की मशीनरी के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षित संचालन के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐक्ट की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक सोसाइटी को लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिसके लिए एक छह महीने की अवधि तय की गई है। इस पंजीकरण की अनदेखी पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है।  

हादसों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा
जिलाधिकारी वर्मा ने स्पष्ट किया कि लिफ्ट हादसे की स्थिति में इस कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाएगी। जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। जांच रिपोर्ट के अभाव में जिम्मेदार सोसाइटी प्रबंधन और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक सोसाइटी लिफ्ट हादसों का रिकॉर्ड बनाए रखे। जिसे जांच के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  

नोएडा में हुई थी महिला की मौत
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले साल सेक्टर-137 स्थित पारस टियारा सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला की लिफ्ट टूटने से मौत हो गई थी। इसके अलावा कई होटलों में भी लिफ्ट गिरने के मामले दर्ज किए गए हैं। कई बार लोगों का लिफ्ट में फंसना रोजमर्रा की घटनाओं में से एक है। इन घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति लोगों को सुरक्षित लिफ्ट सेवाओं का अनुभव दिलाने का प्रयास करेगी।

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