Greater Noida : अदालत ने गिरोह बनाकर चोरी करने वाले गैंगस्टर को दोषी पाए जाने पर साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि सेक्टर-20 थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी ने शामली के शहजाद उर्फ पहलवान और गाजियाबाद निवासी सचिन रावत समेत पांच पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि पांचों गिरोह बनाकर चोरी करते हैं और धन अर्जित करते हैं। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस केस में अदालत ने सचिन रावत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गईं थीं।