Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने वर्ष 2017 में 15 साल की किशोरी के अपहरण के मामले में दादरी निवासी राजेंद्र को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस अर्थदंड का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत में हुई।
क्या है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) चवन पाल सिंह ने बताया कि यह मामला 27 अप्रैल 2017 का है, जब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक किशोरी का दादरी क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। पीड़िता के पिता ने इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेंद्र को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। राजेंद्र पर इस दौरान रेप का भी आरोप लगा, लेकिन केस की सुनवाई के दौरान सबूतों की कमी के कारण उसे इस आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। हालांकि, न्यायालय ने उसे किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
जमानत पर था दोषी
गुरुवार को अदालत में इस मामले में फैसला सुनाया गया, जिस समय राजेंद्र जमानत पर था। अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद उसे तुरंत न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा के समय में शामिल किया जाएगा, जिससे दोषी की सजा अवधि में कुछ कमी आ सकती है।
केस की सुनवाई में पेश हुए गवाह
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 9 गवाह पेश हुए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजेंद्र को दोषी ठहराया। राजेंद्र दादरी के प्रीत विहार का निवासी है। वह अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए जेल में है। यह फैसला किशोरी और उसके परिवार के लिए न्याय की एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है, जो पिछले कई सालों से इस मामले में न्याय की आस लगाए बैठे थे।