गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट में किशोरी को मिला इंसाफ : चार साल पहले पड़ोसी ने किया था रेप, अब हवालात में बितानी होगी पूरी जिंदगी  

Tricity Today | Gautam Buddha Nagar District Court



Greater Noida News : कहते है भगवन के घर देर है पर अंधेर नहीं ! ऐसे में ग्रेटर नोएडा की एक किशोरी को चार साल बाद इंसाफ मिला है। दरअसल, सूरजपुर क्षेत्र थाना में एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चार साल पहले का मामला 
मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर पुलिस न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी कर रही है। साल 2020 में सूरजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। 

दोनों पक्षों से पेश हुए गवाह 
दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद 20 मई को न्यायालय ने अभियुक्त सोनू पुत्र दया वर्मा निवासी जोनचानना थाना रबूपुरा को दोषी पातें हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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