गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने साल 2013 में ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव में एक पंचायत के दौरान एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 8 लोगों को दोषी करार दिया है। इन सभी दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-वन पवन प्रताप सिंह की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया गया।
जानलेवा हमला किया था
सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 मार्च, 2013 को अच्छेजा गांव के रहने वाले ईश्वर प्रसाद शर्मा ने बादलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आरोपियों ने उनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया था। शिकायत में उन्होंने जयचंद शर्मा, देवेंद्र, रामकुमार, वीरेंद्र, रविंदर, नीरज, अंकित, चिंटू और एक अन्य नाबालिग के विरूद्ध मामला दर्ज कराया था। इन सभी ने जमीनी रंजिश में एक पंचायत के दौरान पीड़ित के परिवार पर लाठी-डंडों और पिस्टल की बट से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में वादी पक्ष के परिवार के कई लोगों को गंभीर चोट आई थी।
कोर्ट ने दोषी पाया
कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। केस की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की तरफ से 10 गवाह पेश हुए। अदालत ने गवाह और सबूतों के आधार पर 8 लोगों को दोषी पाया। इन सभी को जानलेवा हमला करने के मामले में सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड़ भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़ित पक्ष इस फैसले से खुश है।