ग्रेटर नोएडा : प्राधिकरण ने डीपीएस पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, कूड़ा जलाने और ठीक प्रबंधन न करने पर हुई करवाई

Google Image | DPS



Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को साफ-सुथरा बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। जिसके चलते प्राधिकरण कूड़े का ठीक तरीके से निस्तारण नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। ऐसे ही नॉलेज पार्क-5 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कूड़े का निस्तारण न करने के ऊपर कार्रवाई की गई। जिसके चलते स्कूल पर 25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया गया। यह राशि स्कूल को तीन कार्यदिवसों में जमा करनी होगी। वहीं, स्कूल को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।    
पूरे शहर में अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि पूरे शहर में अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू है। जिसके चलते जहां पर अधिक मात्रा में कूड़े उत्पन होता है उन्हें स्वयं ही उसका निस्तारण करना होता है। प्राधिकरण निस्तारण के बाद बचे हुए 7-10 प्रतिशत कूड़े को ही उठाता है। जिसके लिए वह निर्धारित शुल्क भी लेता है। अगर कोई कूड़े का निस्तारण नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है।                 

मौके पर कूड़े को जलता हुआ पाया
उन्होंने बताया कि जिसके चलते प्राधिकरण की जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नॉलेज पार्क-5 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में जाकर निरीक्षण किया। जहां पर विभाग की टीम ने कई खामियां पाई। विभाग की टीम द्वारा देखा गया कि कूड़े का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और मौके पर कूड़े को जलता हुआ पाया। जिसे देख प्राधिकरण की टीम ने स्कूल के ऊपर 25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब से पहले भी प्राधिकरण की जन स्वास्थ्य विभाग की टीम कई जगहों पर जाकर इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है।

अन्य खबरें