Greater Noida Board Meeting : अब फ्लैट पर ले सकेंगे लोन, डिफॉल्टर और बकायादार आवंटियों को मिलीं कई राहत

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Greater Noida News : मंगलवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें शहर की हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार अपनी इस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन ले सकेंगे। यह प्रस्ताव अथॉरिटी के बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। इसके अलावा बिल्ट-अप हाउसिंग स्कीम के डिफॉल्टर आवंटियों को भी बड़ी राहत दी गई है। घरों की बकाया कीमत, किसानों का अतिरिक्त मुआवजा ना चुकाने वालों और लीज डीड वक्त पर ना करवाने वाले आवंटियों पर विलंब शुल्क लगाए गए थे। इन लोगों को अथॉरिटी ने एक और मौका दिया है। इनके लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) घोषित की गई है। इसी तरह पानी का बकाया नहीं चुका रहे आवंटी भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।

फ्लैट वाले आवंटी 30 सितंबर तक चुकाएं बकाया
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बिल्ट-अप हाउसिंग और फ्लैट आवंटियों के लिए यह राहत की खबर है। प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। इन परिसंपत्तियों की एवज में बकाया धनराशि पर पेनल्टी से बोर्ड ने राहत दे दी है। एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी। कोरोना संकट के चलते बिल्ट अप हाउसिंग और तमाम फ्लैट आवंटी बकाया प्रीमियम व प्रतिकर का समय से भुगतान नहीं कर सके। लीज डीड में देरी के कारण आवंटियों पर विलंब शुल्क लग गए। ऐसे आवंटियों को इन तीनों तरह के बकाया का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है।

30 फीसदी धनराशि की छूट मिलेगी
इन आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को बोर्ड ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। इसके लागू होने पर डिफॉल्ट धनराशि पर दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) नहीं लगेगा, बल्कि आवंटी साधारण ब्याज देकर राहत पा सकते हैं। वहीं, 64 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर समय से न जमा कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रतिकर की डिफॉल्ट धनराशि पर पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लीज डीड की विलंब शुल्क में भी प्राधिकरण बोर्ड ने राहत दी है। 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा कर दें तो 30 फीसदी धनराशि की छूट मिल जाएगी। अगर 30 सितंबर तक विलंब शुल्क जमा करते हैं तो 80 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी। शेष 20 फीसदी की छूट मिल जाएगी।

पानी के बकाएदारों के लिए ओटीएस मंजूर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पानी के बकाएदारों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक की बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर ब्याज की रकम पर 40 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह दूसरे माह जमा करने पर 30 फीसदी, तीसरे माह जमा करने पर 20 फीसदी और चौथे माह जमा करने पर ब्याज की कुल रकम में  10 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। इसके लागू होते ही अब तक पानी का बिल जमा न कर पाने वाले बकायेदार इसका लाभ ले सकते हैं।    

अब फ्लैट पर भी ले सकेंगे लोन, कॉलेट्रल को मंजूरी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने बिल्डर फ्लैटों में रहने वाले निवासियों के लिए बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने अनुप्रासंगिक बंधक (कॉलेट्रल) की अनुमति देने पर मुहर लगा दी है। इससे निवासी व्यावसाय, एजुकेशन, बच्चों की शादी आदि के लिए अपने फ्लैट को बैंकों के पास गारंटी के रूप में रखकर लोन प्राप्त कर सकेंगे। अब तक इसकी नीति न होने के कारण लोन मिलने में दिक्कत आ रही थी। इससे ग्रेटर नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट में  रहने वाले हजारों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिल जाएगी। वे जरूरत पड़ने पर अपने फ्लैट पर बैंकों से लोन ले सकेंगे।

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