गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने वर्ष 2014 में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जेपी भाटी ने बताया कि नोएडा सेक्टर-39 कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी से वर्ष 2014 में पड़ोस में रहने वाले संजय ने दुष्कर्म किया था। दोषी संजय पीड़िता को दुकान पर चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर बुलाकर ले गया था। जिसके बाद संजय ने किशोरी से दुष्कर्म किया और उसे लहूलुहान अवस्था में छोड़ कर फरार हो गया था।
पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर संजय को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।