Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जनपद में लूट और हत्या करने वाले बदमाशों के ऊपर चाबुक चल रहा है। जिला न्यायालय ने गिरोह बनाकर लूट और हत्या करने वाले बदमाशों को 6 साल 2 महीने की सजा सुनाई है। इसको लेकर जिले के एडीजीसी बबलू चंदेला ने जिला न्यायालय के सामने पैरवी की थी। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 हजार रुपए का अर्थदंड और 74 महीने की सजा सुनाई है। यह कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
क्या है पूरा मामला
जिले के एडीजीसी बबलू चंदेला का कहना है कि जारचा के उपरालसी गांव में रहने वाले बंटी के ऊपर दादरी कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बबलू चंदेला ने बताया कि बंटी गिरोह बनाकर लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। बंटी के खिलाफ अन्य कोतवाली में भी लूट का विरोध करने पर हत्या और शव को ठिकाने लगाने के मुकदमे दर्ज हैं। जिसके तहत उन्होंने बंटी के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह के सामने पैरवी की थी। जिसके बाद आरोपी को 74 महीने की सजा सुनाई गई है।