गौतमबुद्ध नगर में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित कराया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व प्राधिकरणों के जल भुगतान से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई की जाएगी और उनका निस्तारण कराया जाएगा। इसी महीने एक अदालत लगाई गई थी। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने इस बारे में जानकारी दी।
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY IAS) ने कहा कि, आगामी 10 जुलाई को पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में भी आयोजित कराया जाएगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व प्राधिकरणों के जल भुगतान से सम्बन्धित मामले, धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले और प्री-लिटीगेशन मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण होगा। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत उन मामलों का भी निस्तारण कराएगी, जिसमें दोनों पक्ष सुलह के लिए तैयार हैं।
उन्होंने सभी पीड़ित निवासियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपनी समस्या का निस्तारण कराने की अपील की। उन्होंने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जायें। ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लम्बित-चिन्हित-निस्तारण योग्य वादों-प्रकरणों की सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर एवं ई-मेल dlsa.gbnnoida@gmail.com पर 25 जून तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दें।