Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने ससुर की ट्रक से टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने आपसे 5 साल पहले अपने ससुर और घरवाली के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। जिसमें ससुर की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
यह है पूरा मामला
सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि फरूखाबाद का निवासी हरि किशन ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में किराए के मकान में रहता था। उसने अपनी बड़ी बेटी विनीता की शादी कंनौज निवासी कौशल किशोर के साथ की थी। शादी के बाद से ही कौशल किशोर अपनी घरवाली विनीता के साथ बदतमीजी करता था। साथ ही उसे पीटता भी करता था। जिससे परेशान होकर हरि किशन ने अपनी बेटी को देवला में अपने पास बुला लिया था। जिसके बाद दोनों बाप-बेटी देवला की ही एक कंपनी में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद कौशल किशोर ने अपने ससुर से माफी मांगी। जिसके बाद उसके ससुर ने उसे कुछ दिन उनके पास रहकर विनीता से अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा। जिसके बाद हरिकिशन ने अपने दामाद को एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी दिला दी।
ड्यूटी से घर लौट रहे ससुर और पत्नी पर चढ़ाया था ट्रक
27 दिसंबर, 2017 को हरि किशन और विनीता कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर के लिए लौट रहे थे। तभी अचानक कौशल ने उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। जिस दौरान हरिकिशन की मौके पर ही मौत हो गई और विनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। इस केस पर सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने कौशल किशोर को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कौशल किशोर पर 15 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।