यमुना अथॉरिटी के 8,000 आवंटी ध्यान दें! बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाने का वक्त खत्म, अब यह है आखिरी तारीख

Tricity Today | Dr. Arunvir Singh



Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) के 8,000 आवंटियों के लिए बड़ी खबर है। बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाने का वक्त खत्म हो गया है। यमुना प्राधिकरण ने 31 मार्च 2023 तक यह सहूलियत दी थी। अब इसका वक्त घटाकर 31 जनवरी 2023 कर दिया है। प्राधिकरण का मानना है कि आवंटी इस रियायत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम सूचनाओं और जागरूकता के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। अब अगर 31 जनवरी के बाद कोई रजिस्ट्री करवाएगा तो उसे पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ेगा।

क्या है मामला
दो वर्ष कोविड-19 महामारी की छाया में रहे। कोविड इफेक्ट की वजह से करीब 8,000 आवंटी अपने भूखंडों और संपत्तियों का पंजीकरण नहीं करवा सके हैं। निर्धारित वक्त में प्रॉपर्टी का पंजीकरण नहीं करवाने वालों को सालाना के हिसाब से पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। निर्धारित वक्त पर रजिस्ट्री नहीं करवाने वालों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 4% पैसा पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी संपत्ति की कीमत ₹10 लाख है और निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं करवाई तो प्रतिवर्ष ₹40 हजार पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेश पर अथॉरिटी ने 31 मार्च 2023 तक पेनल्टी से रियायत दी थी।

31 जनवरी तक रजिस्ट्री जरूर करवा लें : सीईओ
वाईईआईडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने कहा, "कोविड-19 का इफेक्ट खत्म हो गया है। अभी हमारे करीब 8000 आवंटियों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। इन्हें 31 मार्च 2023 तक बिना पेनल्टी यह सुविधा दी गई थी लेकिन रुझान बेहद कम है। शुक्रवार को बोर्ड के सामने यह मुद्दा रखा गया। बोर्ड ने फैसला लिया है कि बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाने का वक्त 2 महीने कम कर दिया जाए। अब 31 जनवरी 2023 तक बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाई जा सकती हैं। इसके बाद संपत्ति की कीमत का 4% बतौर पेनल्टी चुकाना पड़ेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि सही समय पर रजिस्ट्री करवा लें।"

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