यूपी रेरा का बड़ा एक्शन : गलत विज्ञापन और सूचनाएं प्रसारित करने वाले बिल्डरों पर ठोंका जुर्माना

Tricity Today | UP Rera



Greater Noida News : यूपी रेरा (UP Rera) ने अधिनियम की धारा-11 का उल्लंघन करने पर 5 प्रोमोटर्स पर जुर्माना लगाया है। इसमें अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, बसेरा सिटी डेवलपर्स, हालमार्क व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, राजीव सन एचयूएफ और लैविश बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। सभी बिल्डरों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

क्यों लगा जुर्माना
यूपी रेरा के अधिकारी ने बताया कि इन प्रोमोटर्स के द्वारा अपनी परियोजनाओं के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रस्ताव की संख्या या फिर कोई भी जानकारी यूपी रेरा पोर्टल का प्रमुखता से उल्लेख नहीं किया गया। अब सभी प्रोमोटर्स को विज्ञापन की सही जानकारी यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा एक शपथ पत्र नियामक प्राधिकरण में जमा करना होगा।

घर खरीदारों के लिए होगी पारदर्शिता
यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि पेनल्टी केवल टोकन के रूप में लगाई गई है। रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यह पेनॉल्टी  परियोजना लागत का 5% तक हो सकता है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए उक्त पेनॉल्टी लगाई गई है। प्राधिकरण की अपेक्षा है कि रियल एस्टेट को सशक्त और पारदर्शी बनाने में प्रोमोटर्स रेरा अधिनियम के सभी प्राविधानों का पालन करेंगे। प्रोमोटर जितनी ज्यादा पारदर्शिता से रेरा अधिनियम का पालन करेंगे। घर खरीदारों में रियल एस्टेट उद्यमियों के प्रति विश्वास उतना ही बढ़ेगा।

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