Greater Noida : यमुना प्राधिकरण द्वारा 7 सितंबर को निकाली गई आवासी योजना हिट हो रही है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक आवास योजना में अभी तक 11,579 आवेदकों ने रजिस्टर्ड कर लिया है। 4,275 आवेदकों ने फॉर्म खरीद लिए हैं, जबकि 2,825 फॉर्म कब तक जमा हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार यमुना प्राधिकरण की आवासीय स्कीम में 30 हजार रूपये से अधिक फार्म जमा हो सकते हैं। हालांकि अभी पित्र पक्ष चल रहा है, लोग पित्र पक्ष के दिनों में शुभ कार्य करने से पीछे हटते हैं। नवरात्रों में अधिक फार्म जमा होने की संभावना है। 7 अक्टूबर इस स्कीम की लास्ट डेट है।
किस आकार में उपलब्ध हैं कितने प्लॉट
आकार (वर्गमीटर) भूखंडों की संख्या
60 16
90 19
120 262
162 40
200 67
300 56
500 05
1000 08
2000 04
लॉटरी के जरिए आवंटन, आवेदन को तारीख
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस स्कीम के तहत भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। स्कीम का ड्रॉ 15 नवंबर को किया जाएगा। योजना के तहत 7 अक्टूबर तक आवेदन दिया जा सकता है। इस तिथि तक आए आवेदनों की जांच के बाद अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी आवेदनों की जांच करने के बाद 15 नवंबर 2022 को इसका ड्रॉ कराया जाएगा। ड्रॉ की निगरानी करने के लिए बड़े अफसरों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीईओ ने बताया कि ड्रॉ होने के बाद एक सप्ताह के भीतर आवेदकों की लिस्ट यीडा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद अगले एक सप्ताह के अंदर सफल आवेदकों को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।
किस श्रेणी में कितने भूखंड आरक्षित हैं
आकार (वर्गमीटर) किसानों के लिए फंक्शनल आवंटियों के लिए
60 03 01
90 03 01
120 46 13
162 07 02
200 12 03
300 10 03
500 01 00
1000 01 00
2000 01 00
किसानों और उद्यमियों को मिलेगा आरक्षण
यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में किसानों को 17.5% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब, कुल भूखंडों में से 17.5% भूखंड यमुना अथॉरिटी की विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह 5% भूखंड उद्यमियों, वाणिज्यिक और संस्थागत आवंटियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शर्त यह है कि कम्पनी, संस्था या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए।
एससी-एसटी को पंजीकरण शुल्क में छूट
डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों की आवंटन 18,510 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। आवेदकों को भूखंड की कुल कीमत का 10% बतौर पंजीकरण शुल्क चुकाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाले आवेदकों को केवल 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना है। सफल आवेदकों को बाकी 90% पैसे का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन के साथ यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पैसे जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय कुल कीमत का 10% पैसा जमा करना अनिवार्य होगा।
तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध रहेंगे
इस योजना के आवेदकों को तीन भुगतान विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को चुनना है। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है। मतलब, सफल आवेदक शेष 90% पैसा 60 दिनों में चुकाएगा। दूसरा विकल्प 50% एकमुश्त भुगतान और फिर बाकी 40% पैसा किस्तों में चुकाने का है। तीसरा विकल्प शेष 90% धनराशि पांच वर्षों में छमाही किस्तों का है।