उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल पर ठोका जुर्माना : ग्राहक से 12 रुपये के कैरी बैग के बदले अब देने होंगे 33 हजार 

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Gurugram News : उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को उपभोक्ता से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में दोषी ठहराया है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल द्वारा दिए गए इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि कानून के अनुसार, कोई भी खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों से अलग से पैकेजिंग शुल्क नहीं ले सकता।

क्या है पूरा मामला
यह मामला मार्च 2024 का है, जब दिल्ली निवासी प्रिया नामक एक ग्राहक ने सेक्टर-25 स्थित रिलायंस रिटेल स्टोर से कुछ कपड़े खरीदे थे। स्टोर ने उनसे कैरी बैग के लिए 12 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया था। प्रिया ने इस शुल्क पर आपत्ति जताई थी, लेकिन स्टोर प्रबंधन ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। इससे नाराज होकर प्रिया ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
 
9% ब्याज और 33,000 रुपए 
आयोग ने अपने फैसले में रिलायंस रिटेल को न केवल 12 रुपये वापस करने का आदेश दिया है, बल्कि इस राशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी देने को कहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए 20,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 11,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह फैसला न केवल रिलायंस रिटेल, बल्कि पूरे खुदरा उद्योग के लिए एक चेतावनी है।

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