Greater Noida: कोर्ट ने बाइक बोट कंपनी के संजय भाटी को बड़ा झटका दिया

Google Image | संजय भाटी



गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने बाइक बोट कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पुष्पेंद्र सिंह की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। अदालत में न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। आरोपी पक्ष की 27 मुक़दमों में सुनवाई की गई।

एडीजीसी धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि बाइक बोट कम्पनी के सीएमडी संजय भाटी और अतिरिक्त निदेशक पुष्पेंद्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ दादरी थाने में शोभा बंधु और उनके सहयोगियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि एक स्कीम में 62100 रुपये प्रति बाइक के हिसाब से लगाने पर प्रति माह 9765 रुपये मिलेंगे।एक साल में रक़म दोगुना करने का झाँसा दिया गया। इसी तरह से हज़ारों लोगों का पैसा इस स्कीम में लगाकर उनसे धोखाधड़ी की गई।

आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। वह जाट रेजिमेंट से वर्ष 2017 से सेवा निवृत्त हुआ था। वह 22 दिसंबर 2017 से एक फरवरी 2019 तक कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के पद पर रहा था। इस पहले पीड़ितों ने अपनी रकम कंपनी में लगाई थी।

अभियोजन पक्ष ने अरोप लगाया कि आरोपी ने कई पूर्व सैनिकों के पैसे इस फर्जी कंपनी में लगवा दिए। इसके एवज में उसे एक खाते में 70 लाख रुपये मिले। अभियोजन पक्ष ने अरोप लगाया कि इसके चलते हजारों लोगों के करोड़ों रुपये गबन कर लिए गए। आरोपी पक्ष ने ज़मानत के लिए 27 मुक़दमों में ज़मानत के लिए याचिका डाली थी। जिसमें जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच और उच्च न्यायालय के एक आदेश को मानक को मानते हुए आवेदक की जमानत याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

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