Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
शादी समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्टता करते हुए कहा है कि शादी-विवाह में पुलिस या प्रशासनिक अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी विवाह कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रवक्ता ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह में किसी पुलिस या जिला प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सूचना देने के बाद ही शादी विवाह समारोह कर सकते हैं। अगर कोई भी पुलिसकर्मी शादी समारोह में पहुँचकर योगी आदित्यनाथ के आदेश के नाम पर परेशान और दुर्व्यवहार करता है तो योगी सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और अधिकारियों को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी।
शासन की प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह में लोगों की संख्या में बैंड-बाजा पर भी हो कोई रोकथाम नहीं है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। शादी में शामिल होने के लिए योगी सरकार ने 100 लोगों की अनुमति दी है।
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