गौतमबुद्ध नगर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू, पब्लिक पर 21 पाबंदी लगीं, ये हैं 3 बड़े कारण

नोएडा | 5 साल पहले | Mayank Tawer

Tricity Today | Noida Gate



गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने अगले एक महीने के लिए धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह पहला मौका है, जब जिले में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस ने सीआरपीसी के तहत धारा 144 का उपयोग करते हुए पाबंदियां लागू की हैं। गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी की ओर से जारी किए गए आदेश में जिले की पब्लिक पर 21 पाबंदियां लागू की गई हैं। एडीसीपी ने निषेधाज्ञा लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण वजह भी बताई हैं। आदेश में बताया गया है कि जिले में लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं। होली का त्यौहार आने वाला है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इन सबके मद्देनजर अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था फैलाने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करना अभी संभव नहीं है और निषेधाज्ञा के विरुद्ध जनसुनवाई करने के लिए भी समय नहीं बचा है। अतः सीआरपीसी की धारा 144 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग एक पक्षीय और एक तरफा किया जा रहा है।

निषेधाज्ञा के तहत अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) ने जिले की पब्लिक पर 21 पाबंदियां लगाई हैं। जिनमें कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन का आयोजन नहीं करेगा। किसी दूसरे को इसके लिए प्रेरित भी नहीं करेगा। 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं चल पाएंगे। लाठी, डंडा या कोई भी शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी पटाखे नहीं छुड़ा पाएगा। पटाखों की बिक्री भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर इस तरह की 21 पाबंदियां जिले के लोगों पर लागू की गई हैं। यह पाबंदी 15 मार्च तक लागू रहेंगी।

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