BREAKING: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 अगस्त तक धारा 144 फिर लागू, रात का कर्फ्यू लागू रहेगा

नोएडा | 4 साल पहले | Mayank Tawer

Tricity Today | नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 अगस्त तक धारा 144 फिर लागू



गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर एक पक्षीय आदेश जारी करते हुए जिले में सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी है। इस बार अनलॉक-3 के दिशानिर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए जिले में धारा-144 लागू की गई है। इस बारे में शुक्रवार की देर शाम अपर पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। जिले में अभी रात का कर्फ्यू लागू रखने का फैसला लिया गया है।

एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सकीय, आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। इनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को अंदर या बाहर आवागमन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। 

सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार और असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। योग संस्थान, व्यामशाला और जिम 4 अगस्त तक नहीं खोले जाएंगे। 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खुलने शुरू होंगे। इस दौरान सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 

एडिशनल डीसीपी के मुताबिक अभी प्रत्येक शुक्रवार की रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों और इमरजेंसी सेवाएं देने वाले लोगों को आवागमन का की इजाजत दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहना होगा। यह लोग केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं।

सार्वजनिक स्थान पर आवागमन करने के लिए लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। अगर किसी व्यक्ति ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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